1963 में, विशेष अभियान ब्यूरो की स्थापना चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आक्रामक प्रयासों का उत्तरदायी होने के लिए की गई थी। यह ब्यूरो भारत की सीमा पर शांति के समय और युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय सीमा के निवासियों को एकजुट करना और उनमें सुरक्षा और भाईचारे की भावना बढ़ाना। वर्तमान में, इसका कार्यक्षेत्र सीमा पार अपराधों और तस्करियों के रोकथाम के साथ-साथ अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी शामिल करता है।
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भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1959 के शस्त्र अधिनियम, 1985 के एनडीपीएस अधिनियम, और 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने एसएसबी को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्रदान की हैं।
इन शक्तियों का उपयोग भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं के साथ-साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, और अरुणाचल प्रदेश में इन शक्तियों का 15 किलोमीटर की सीमा के भीतर प्रयोग किया जा सकता है।