SC, ST & OBC Full Form : अनुसूचित जातियाँ (एससी), अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) होता है। इन्हें हिंदी में अनुसूचित जातियाँ (एससी), अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कहा जाता है।
एससी, एसटी और ओबीसी का गठन भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों, जनजातियों और समुदाय की पहचान और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी या निजी योजनाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।
विभिन्न जातियों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर एससी, एसटी, और ओबीसी में विभाजित किया जाता है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अंतर्गत सामाजिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ी और सामाजिक भेदभाव का सामना करने वाली जातियों और जनजातियों को शामिल किया गया है।
अनूसूचित जाति (एससी) के अंतर्गत ज्यादातर वे जातियाँ या समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) से कुछ हद तक विकसित हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मान्यता की दृष्टि से बहिष्कृत मानी जाती हैं। एससी/एसटी वर्ग के लोगों को ‘दलित’ के रूप में पहचाना जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भारतीय संविधान में बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन सामाजिक स्तर पर सामान्य रहने वाली जातियों को शामिल किया गया है।
ST Full form: Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजातियाँ
अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के वर्ग में वहाँ जातियाँ शामिल हैं जो समाज के सबसे निचले स्तर पर स्थित होती हैं। इसमें जंगलों में आबाद रहने वाले आदिवासी, उन जातियाँ जिन्हें अछूत समझा जाता है, और वे समुदाय भी शामिल हैं जो सामाजिक रूप से इतिहासिक बहिष्कार का सामना करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं में 7.5% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
SC Full form: Scheduled Castes | अनुसूचित जाति
अनुसूचित जातियों (SC, ST & OBC Full Form) के वर्ग में अधिकतर जातियाँ व्यवस्था की कुरीतियों के कारण सामाजिक रूप से पिछड़ी और कमजोर समझी जाने वाली होती हैं। इस वर्ग में अधिकतर जातियाँ शामिल हैं जो मैला धोने, चमड़े के काम करने, या अछूत माने जाने वाले समुदायों से संबंधित होती हैं। अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को संविधान द्वारा सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं में 15% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
OBC Full form: Other Background Classes | अन्य पिछड़ा वर्ग
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 1979 में बनाए गए मण्डल आयोग की सिफारिशों के बाद शामिल किया गया। इस वर्ग के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न माध्यम वर्ग में आने वाले समुदायों और जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग में ज्यादातर किसान, मजदूर, चरवाहे, और पारंपरिक रूप से गरीब जातियाँ शामिल होती हैं।
SC, ST & OBC Full Form 1990 में सबसे पहले वीपी सिंह की सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। इस समय देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों, और अन्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं में 27% की आरक्षण की व्यवस्था है।
इस पोस्ट में हमने आपको एससी, एसटी, और ओबीसी के पूर्ण रूप के साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में विस्तार से बताया है। यदि इस पोस्ट से संबंधित कोई सवाल हो, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में पूछें।